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परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

परियोजना आकलन एवं प्रबंध डिविजन की स्थापना भारत सरकार में परियोजना आकलन की प्रणाली को संस्थागत बनाने के लिए 1972 में की गई थी! यह डिविजन मंत्रालयों / भारत सरकार के विभागों की सभी योजना/परियोजना /स्कीमों का प्रौद्योगिकी - आर्थिक आकलन करने के लिए जिम्मेदार है जिससे व्यय वित्त समिति / सार्वजनिक निवेश बोर्डों निवेश सम्बन्धी निर्णय ले सकें। रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष के निवेश प्रस्ताव व्यय वित्त समिति/ सार्वजिनक निवेश बोर्ड के आकलन के क्षेत्र से बाहर है।

2. इसके अतिरिक्त परियोजना आकलन प्रबंध प्रभाग परियोजना / प्रोग्राम के लिए और उनके प्रौद्योगिकी - आर्थिक आकलन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु फार्मेट और मार्ग निर्देश तैयार कर्ता है ! वह समर्थन शोध अध्ययन कर्ता है जिससे परियोजना और प्रोग्राम के मूल्यांकन के तरीके और प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके ! वह विभागों / मंत्रालयों से नई स्कीमों आदि के लिए " सिद्धान्त " अनुमोदन देने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जाँच करने में योजना आयोग में विषय डिविजन की सहायता करता है।

3. प्रौद्योगिकी - आर्थिक आकलन के भाग के रूप में परियोजना मूल्यांकन प्रबंध डिविजन इस समय केन्द्रीय क्षेत्र/केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों / परियोजनाओं जिनकी लागत 50 करोड़ रूपये और इससे अधिक है, का आकलन करता है और सार्वजिनक निवेश बोर्ड, व्यय वित्त समिति, सार्वजिनक निवेश बोर्ड की समिति और विस्तृत रेलवे बोर्ड, जो प्रस्ताव के स्वरूप और आकार पर निर्भर है, द्वारा विचार किए जाने से पूर्व योजना आयोग के विषय डिविजन के साथ सलाह करके आकलन नोट तैयार करता है, परियोजना आकलन प्रबंध डिविजन द्वारा आकलन नोट जारी करनी की वास्तविक तिथि सार्वजनिक निवेश बोर्ड / व्यय वित्त समिति के प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से छः सप्ताह निर्धारित की गई है।

4. आर्थिक मामले सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मंत्रालयों / विभागों में स्थायी समितियां गठित की गई जो उन पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन प्रस्तावों की जाँच करती है जहाँ समय और लागत बढ़ गई है और वह समय और लागत बढ़ने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करती है, परियोजना आकलन प्रबंध डिविजन के अधिकारी को स्थायी समिति में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नामित किया जाता है !

5. डिविजन का अध्यक्ष एक परामर्शदाता होता है जिसकी सहायता संयुक्त परामर्शदाता, उप परामर्शदाता, वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी और अन्य सहायक स्टाफ करते है, विभिन्न अधिकारीयों में कम का आबंटन यथासम्भव किसी विशेष समय कम की अधिकता को ध्यान में रखकर क्षेत्रक आधार पर किया जाता है !

6. प्रभाग में आकल नोट (तिथि अनुसार क्रमबद्ध), आकलन नोट के क्षेत्रक खंड, सार्वजनिक निवेश बोर्ड की बैठकों के कार्यवाही वृत्त के रिकार्ड का भली-भांति लेखबद्ध संग्रह है, डिविजन ने उद्भोग (खान सहित), कोयला और विद्युत क्षेत्रकों के लिए " व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गनिर्देश " 1992 में प्रकाशित किया था! डिविजन ने परियोजना आकलन प्रबंध डिविजन की शुरुआत के समय से सभी आकल नोटों को सन्दर्भ और रिकार्ड के लिए सजिल्द रखा हुआ है!

7. व्यय वित्त समिति / सार्वजिनक निवेश बोर्ड के प्रस्ताव परियोजना आकलन प्रबंध डिविजन के पास आकलन के लिए लंबित है और मूल्यांकन नोट की सूची योजना आयोग के वेबसैट ’ " व्यय वित्त सिमटी / सर्विजिनक निवेश बोर्ड के प्रस्ताव " में दिए गए हैं!